नई दिल्ली– केंद्रीय जांच एजेंसी (सी.बी.आई.) की जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना आवश्यक है, ऐसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है । न्यायालय ने कहा कि, यह प्रावधान संविधान के संघीय विवरण से संबंधित है । दिल्ली के विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में अधिकार क्षेत्र के लिए सी.बी.आई.को राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है ।
#SupremeCourt has said state’s consent is mandatory for a #CBI probe and the #Centre cannot extend the jurisdiction of the investigating agency without approval from the #state government
(@mewatisanjoo) https://t.co/rOg3SKohau— IndiaToday (@IndiaToday) November 19, 2020
सी.बी.आई. के अधिकार क्षेत्र के विषय में अनेको बार राज्यों की ओर से प्रश्न उठाये जाते हैं । बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल इन राज्यों की जांच करने से पहले सरकार की अनुमति लेना आवश्यक किया गया है ।