सनातन प्रभात > Post Type > समाचार > राष्ट्रीय > यदि ठोस प्रमाण नहीं हैं, तो संबंधित जगह नमाज पढने के लिए ‘धार्मिक स्थल’ नहीं मानी जा सकती ! – सर्वाेच्च न्यायालय > namaj-320-1 namaj-320-1 Share this on :TwitterFacebookWhatsapp Share this on :TwitterFacebookWhatsapp