विजातीय जोडियों का विवाह पंजीकृत पद्धति से होने के पूर्व समाचार पत्र में वह प्रकाशित करने की शर्त निरस्त
थिरुवनंतपुरम (केरल) – केरल राज्य में नियम था कि यदि दो अलग-अलग जाति की जोडियों को पंजीकृत पद्धति से विवाह करना हो, तो उससे पूर्व इस आशय का नोटिस समाचार पत्रों में प्रकाशित करना आवश्यक था ।