Live-In Relationship : ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ से अलग हुई महिला को भी भरण-पोषण भत्ता पाने का अधिकार ! – मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

भोपाल (मध्य प्रदेश) – ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ (बिना विवाह के पुरुष तथा महिला का एक साथ रहना) में रह रही महिला को भी शारीरिक संबंध के कारण भरण-पोषण व्यय पाने का अधिकार है । किसी पुरुष के साथ दीर्घकाल तक रही महिला को विभक्त होने पर भरपाई देनी पड़ेगी, भले ही वह वैधानिक रूप से विवाहित न हो । यह निर्णय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने दिया है । इस प्रकरण में ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ में रही महिला को प्रति माह डेढ़ हजार रुपए भत्ता देने का आदेश कनिष्ठ न्यायालय ने दिया था, जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी । उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यदि उनके सहवास का प्रमाण है, तो निर्वाह भत्ता देने से नकारा नहीं जा सकता । स्त्री तथा पुरुष पति-पत्नी की भांति रह रहे थे । इस संबंध से जन्मे बच्चे के कारण महिला के पालन-पोषण अधिकार को बल मिलता है ।