केरल की घटना !
तिरूवनंतपुरम (केरल) – यहां के शीघ्र गति न्यायालय ने प्रेमी को अपनी ७ वर्ष की बेटी का बलात्कार करने देने के प्रकरण में एक महिला को ४० वर्षों के कारावास का दंड सुनाया है । इसके साथ ही २० सहस्र रुपए का दंड भी सुनाया गया है । मार्च २०१८ से सितंबर २०१९ की समयावधि में इस लडकी का यौन शोषण किया गया था । इस महिला का पति मानसिक दृष्टि से स्थिर नहीं था । इस कारण यह महिला अपने पति के साथ नहीं रहती थी । तदनंतर इस महिला का संबंध शिशुपालन नामक व्यक्ति से हुआ । इसी व्यक्ति ने इस महिला की बेटी का बलात्कार किया ।
१. न्यायमूर्ति आर. रेखा ने निर्णय देते हुए कहा, ‘इस प्रकरण में दंड माता को ही सुनाया गया है; क्योंकि, अभियोग चल रहा था, उसी अवधि में मुख्य अपराधी अर्थात इस महिला के प्रेमी ने आत्महत्या कर ली । पीडिता का बचपन अपनी माता के कारण ध्वस्त हो गया । अपनी नन्ही बेटी की रक्षा करने का दायित्व उसकी माता का था; परंतु इस माता ने प्रेमी को अपनी ७ वर्ष की बेटी से बलात्कार करने की अनुमति दी ।
२. पुलिस की जानकारी के अनुसार इस पीडिता की ११ वर्ष की सौतेली बहन का भी यौन शोषण किया गया है । पीडिता एवं उसकी ११ वर्ष की बहन को शांत रहने के लिए धमकाया गया था । ये दोनों लडकियां भाग कर दादी के घर गईं उसके पश्चात यह प्रकरण सामने आया है ।