थिरूवनंतपुरम् (केरल) – यहां ३ नवंबर को उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के उपरांत पटाखे जलाने की अनुमति अस्वीकार दी गई है । केरल सरकार के मंत्री ने कहा, ‘‘केरल उच्च न्यायालय द्वारा पटाखों पर लगाए प्रतिबंध के विरोध में राज्य के मंदिरों का व्यवस्थापन देखनेवाले सरकारी देवस्वम् बोर्ड एवं न्यास आगे अपील करने का विचार कर रहा है । इसके विरोध में मंदिरों के व्यवस्थापक सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं ।’’ यह जानकारी अनुसूचित जाति, जमाती एवं पिछडी जातियों से संबंधित मंत्रालय के राज्यमंत्री के. राधाकृष्णन् ने ५ नवंबर को दी । राधाकृष्णन् आगे बोले, ‘‘मंदिर, इसके साथ ही अन्य धार्मिक क्षेत्रों में पटाखों के बिना धार्मिक उत्सव मनाना कठिन है ।’’