गुजरात में दीपावली के समय यातायात नियमों को तोडने पर दंड नहीं भरना पडेगा ! – गुजरात के गृहमंत्री की घोषणा

दाईं ओर गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सिंघवी

कर्णावती (गुजरात) – २१ अक्टूबर से २७ अक्टूबर तक यातायात के नियमों का उल्लंघन किया, तो इसके लिए आपसे कोई दंड वसूल नहीं किया जाएगा । मुख्यमंत्री की सहमति से मैंने यह निर्णय लिया है; लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि, आपको यातायात नियमों का पालन नहीं करना है । आपने यदि कोई गलती की, नियम तोडे, तो आपको कोई भी दंड नहीं भरना होगा, ऐसी घोषणा गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सिंघवी ने की है। वे एक कार्यक्रम में बोल रहे थे । गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं । इस कारण ही भाजपा सरकार की ओर से ऐसा निर्णय लिए जाने की टिप्पणी विरोधी पार्टियों की ओर से की जा रही है ।

१. गुजरात में दारुबंदी है । वहां दारु पीकर गाडी चलाने पर १० सहस्र रुपए दंड अथवा ६ माह कारावास का दंड है । अवयस्क बच्चों के गाडी चलाने पर २५ सहस्र रुपए दंड अथवा ३ वर्ष कारावास का दंड है । सिग्नल तोडने पर १ सहस्र से ५ सहस्र रुपए तक दंड का प्रावधान है ।

२. राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत सिंह चौधरी ने आरोप लगाया कि, राज्य की भाजपा सरकार लोगों के प्राण खतरे में डाल रही है । चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करने में देर कर रहा है; कारण सरकार इस प्रकार की घोषणाएं कर सके ।

संपादकीय भूमिका

यातायात के नियम जनता और वाहनों की सुरक्षा के लिए होते हैं । ‘ठीक त्योहारोें के समय इस पर दंड माफ करने से दुर्घटना की संभावना बढ सकती है और इसमें लोगों की जान जा सकती है’, इसका विचार कौन करेगा ?