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कासरगोडु (केरल) – वर्ष २०१७ में रियाज मौलवी (२७ वर्ष) की हत्या के प्रकरण में आरोपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ३ कार्यकर्ताओं को न्यायालय ने निर्दोष मुक्त किया । उनके नाम अखिलेश (आयु ३४ वर्ष), जितिन (आयु २८ वर्ष) एवं अजेश (उम्र २९ वर्ष) हैं। इन्होंने ७ वर्ष कारागृह में बिताए हैं ।
Final verdict on a 7 year old murder case in #Kerala.
3 workers of Rashtriya Swayamsevak Sangh (#RSS) acquitted after 7 years.
👉 Why are those who had wrongly imprisoned 7 innocents, remain untouched?
Why isn't there a provision of compensation to the acquittals for such a… pic.twitter.com/EpxiGBL0My
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 31, 2024
१. कासरगोडु के हलेसुरलु की एक मदरसे में शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले मोहम्मद रियाज मौलवी की २० मार्च २०१७ की सुबह मस्जिद में घुसकर हत्या की गई थी । घटना के ३ दिन उपरांत उपरोक्त आरोपियों को बंदी बनाया था ।
२. न्यायालय के निर्णय पर रियाज मौलवी की पत्नी सईदा ने कहा कि हमें न्यायालय पर विश्वास था । हमें लगा था कि अभियुक्तों को कठोर दण्ड दिया जायेगा; परंतु हमें न्याय नहीं मिला ।
संपादकीय भूमिकानिर्दोष होने पर भी ७ वर्ष कारावास में बिताने के लिए जो उत्तरदाई हैं, उन्हें दंड क्यों नहीं दिया गया ? इन निर्दोषों को क्षतिपूर्ति क्यों नहीं दी जा रही ? |