कोलकाता (बंगाल) – बलात्कार प्रकरण में पीडित महिला का जबाब, ठोस प्रमाण नहीं हो सकता; क्योंकि ऐसे अनेक प्रकरणों का पता लगा है, जिनमें पीड़िता ने झूठ अथवा बदले की भावना से बलात्कार होने की शिकायत दर्ज कराई थी, यह बात कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक अभियोग में सुनवाई के समय कही । इस प्रकरण में बलात्कार का दंड भोग रहे आरोपी की दंड को चुनौती देने वाली याचिका न्यायालय ने स्वीकार कर ली है ।