६३ वर्षीय थॉमस सैमुअल ने लडकी को गोद लेकर किया उसका बलात्कार : न्यायालय ने सुनाया १०९ वर्ष का दंड

पथनमथिट्टा (केरल) – केरल के एक न्यायालय ने हाल ही में थॉमस सैमुअल नाम के ६३ वर्षीय व्यक्ति को अवयस्क लडकी का बलात्कार किए जाने के प्रकरण में दोषी ठहराते हुए उसे १०९ वर्ष का सश्रम कारावास का दंड सुनाया है । आरोपी थॉमस सैमुअल ने जिस लडकी का बलात्कार किया, उसे कुछ वर्ष पूर्व उसने गोद लिया था । केरल के दक्षिण में स्थित पथनमथिट्टा जिले के अदूर में एक द्रुतगति विशेष न्यायालय ने पंडलम के निवासी थॉमस सैमुअल को उपर्युक्त” दंड सहित ६ लाख २५ सहस्र रूपयों का दंड भी सुनाया है । दंड की रकम १२ वर्षीय पीडित लडकी को दी जाए, ऐसा न्यायालय ने आदेश में कहा है । पुलिस द्वारा दी जानकारी के अनुसार, पीडित लडकी को सैमुअल और उसकी पत्नी ने गोद लिया था । इस दंपत्ति को बच्चे नहीं थे । लडकी को गोद लिए जाने के उपरांत जब वह सैमुअल के घर पहुंची तब से उसने उसका शारीरिक शोषण करना चालू किया । मार्च २०२१ से मई २०२२, इस १ वर्ष की कालावधि में उसने उसे धमकाते हुए उस पर क्रूरता से शारीरिक अत्याचार किया और उसे सताया ।

इसके उपरांत सैमुअल ने उसका स्वास्थ्य ठीक न होने का कारण बताते हुए बाल कल्याण समिति से लडकी को ले जाने की विनती की । इसके उपरांत उस लडकी को दूसरे परिवार ने गोद लिया । पीडित लडकी ने उसके ऊपर हुए शारीरिक शोषण की जानकारी परिवारवालों को बताई। उनकी शिकायत के आधार पर पंडलम पुलिस ने अपराध प्रविष्ट कर जांच चालू की । न्यायालय ने ‘पाॅक्सो’ कानून की विविध धाराओं के अंतर्गत आरोपी को कठोर दंड सुनाया ।