जब तक लोगों को उकसा करा हिंसाचार नहीं किया जाता है, तब तक हर नागरिक को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है ! – सर्वोच्च न्यायालय
नई देहली : एक नागरिक के रूप में सरकार और उसके पदाधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों की आलोचना करने का अधिकार सभी नागरिकों को है । सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह अधिकार तब तक सीमित है जब तक सरकार के विरोध में आलोचना के फलस्वरूप हिंसा व अशांति उत्पन्न नहीं की जाती ।