सनातन प्रभात > Post Type > समाचार > राष्ट्रीय > साक्ष्यों (गवाहों) से कहा, हिन्दी राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए न्यायालय में हिन्दी में ही बोलना आवश्यक ! > Supreme-Court-Hindi Supreme-Court-Hindi Share this on :TwitterFacebookWhatsapp Share this on :TwitterFacebookWhatsapp