नई देहली – वाराणसी के ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के संरक्षण से संबंधित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने ११ नवंबर को मध्याह्न ३ बजे सुनवाई करने की स्वीकृति दी है । न्यायालय ने कहा, प्रकरण की सुनवाई के लिए ‘खंडपीठ’ स्थापित की जाएगी ।
#SupremeCourtOfIndia sets up bench to hear #gyanvapimasjidcase on #November 11#GyanvapiVerdict #GyanvapiCase https://t.co/8HtWzHeBWH
— India TV (@indiatvnews) November 10, 2022
१. प्रधान न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड के नेतृत्व में खंडपीठ ने प्रकरण के हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा इस संदर्भ में दिए आवेदन पर कहा कि इस प्रकरण के संरक्षण आदेश की सीमा १२ नवंबर को समाप्त हो रही है । इसलिए ११ नवंबर को हम खंडपीठ का गठन करेंगे ।
२. सर्वोच्च न्यायालय ने १७ मई को अंतरिम आदेश देते हुए वाराणसी जिला दंडाधिकारी को ज्ञानवापी के शिवलिंग की सुरक्षा निश्चित करने के निर्देश दिए थे । मुसलमानों को नमाज पठन करने की अनुमति देकर अब ११ नवंबर को सुनवाई होनेवाली है ।