Supreme Court On Rohingya : अगर रोहिंग्या विदेशी हैं, तो उन्हें निष्कासित किया जाए !

सर्वोच्च न्यायालय का आदेश !

नई दिल्ली – अगर भारत में उपस्थित रोहिंग्या शरणार्थी भारतीय कानून के अनुसार विदेशी पाए जाते हैं, तो उन्हें निष्कासित किया जाना चाहिए, ऐसा आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है । ‘देश में प्रवेश करने वाले शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों से संबंधित उच्चायुक्त द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं हो सकता’, ऐसा न्यायालय ने कहा है । देश में रोहिंग्याओं के जीवनस्तर से संबंधित तथा उन्हें निष्कासित करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी, उस समय न्यायालय ने यह आदेश दिया ।