
दिल्ली – शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत हर किसी को लाइसेंस लेकर शस्त्र रखना चाहिए । इसके लिए सभी को जिलाधिकारी के माध्यम से अधिकृत शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहिए । जिन्हें अधिकृत शस्त्र लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, उन्हें इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए । केवल घर में चाकू रखकर काम नहीं चलेगा, ऐसा प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जैन ने पहलगाम में हिन्दुओं पर हुए आक्रमण की पृष्ठभूमि पर आयोजित एक चर्चा सत्र में किया।
🛡️ ‘Knives Won’t Protect Your Family’: SC Advocate @Vishnu_Jain1 Urges Citizens to Apply for Arms Licenses Now 🔫🇮🇳
In the wake of the #PahalgamTerrorAttack on Hindus, he says every law-abiding Indian must take charge of their safety by applying through District Magistrates and… pic.twitter.com/NzW7xk5jwf
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 3, 2025
इस चर्चा सत्र में एक जिज्ञासु ने सुझाव दिया कि “हर घर में देवघर होता है, उसमें देवता के रूप में चाकू की स्थापना की जाए, तो उससे हमारी प्रतिबद्धता बनी रहेगी ।” इस सुझाव पर बोलते हुए अधिवक्ता श्री जैन ने उपरोक्त बात कही । वे आगे बोले कि “इस प्रकार का आवेदन कैसे करना है, इस विषय में मैं मार्गदर्शन करूंगा ।”