नाबालिग लड़की पर बलात्कार करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास का दंड

  • साथ ही १९ लाख ५० हजार रुपये की हानि भरपाई देने का भी आदेश दिया गया ।

  • केवल २० दिनों में प्रकरण की कार्रवाई

नई दिल्ली – दिल्ली के तीस हजारी न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की से कई बार बलात्कार करने तथा उसे गर्भवती करने के अपराध में ४५ वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास का दंड सुनाया है । उसे आजीवन कारावास का दंड भोगना होगा । इसके साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को १९ लाख ५० हजार रुपये की हानि भरपाई भी दिलाने का आदेश दिया । विशेष बात यह है कि न्यायालय ने प्रकरण की कार्रवाई मात्र २० दिनों में पूर्ण कर दी ।

आरोपी पीड़िता के पिता का परिचित था तथा वह उसे ‘चाचा’ कहती थी । न्यायालय ने कहा कि पीड़िता को आरोपी के कारण काफी मानसिक पीड़ा तथा कष्ट सहना पड़ा होगा और वह अभी भी उस पीड़ा से पीड़ित है । यद्यपि धन से उसकी पीड़ा की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन इस भरपाई से उसे पढ़ाई करने अथवा कोई कौशल सीखने में सहायता मिलेगी ताकि वह भविष्य में अपने पैरों पर खड़ी हो सके ।

संपादकीय भूमिका

  • यदि किसी न्यायालय के लिए किसी प्रकरण की *कार्रवाई २० दिनों के भीतर करना संभव है, तो ऐसा हर जगह क्यों नहीं किया जाता ? यह प्रश्न जनता के मन में उठता है !
  • अगर लव जिहादियों को इसी तरह तुरंत दंड दिया जाए तो लव जिहाद *सदा के लिए समाप्त हो जाएगा !