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नई दिल्ली – वक्फ संशोधन अधिनियम पर १७ अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने केंद्र सरकार को उत्तर देने के लिए ७ दिन का समय दिया एवं अगली सुनवाई ५ मई को निश्चित की । न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से भी कहा कि वे सरकार के उत्तर के पश्चात अगले ५ दिनों के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को दो अनुच्छेदों पर रोक लगाने का आश्वासन दिया । सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर सहमति व्यक्त की । नए कानून के अनुसार अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में किसी बाहरी सदस्य की नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा यदि वक्फ बोर्ड ने किसी संपत्ति को वक्फ बोर्ड का घोषित कर दिया है तो अगली सुनवाई तक उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा ।
न्यायालय केवल ५ प्रमुख याचिकाओं पर सुनवाई करेगा !
इस कानून के संबंध में १०० से अधिक याचिकाएं प्रविष्ट की गई हैं । इसलिए न्यायालय ने इन याचिकाओं में से मुख्य ५ याचिकाओं पर सुनवाई करने की घोषणा की है ।