Waqf Amendment Bill : संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया

सत्ता पक्ष के १४ संशोधन पारित हुए, जबकि विपक्ष के ४४ संशोधन अस्वीकृत हुए ।

संयुक्त संसदीय समिति

नई देहली – वक्फ संशोधन विधेयक २०२४ पर संयुक्त संसदीय समिति की २७ जनवरी को हुई बैठक में सत्ता पक्ष के १४ संशोधन पारित हुए, जबकि विपक्षी दलों के ४४ संशोधन अस्वीकृत कर दिए गए । इस संबंध में समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस विधेयक में पारित संशोधन इस विधेयक को और उपयुक्त  बनाएंगे । इससे गरीब और पिछडे वर्ग के मुसलमानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने का सरकार का उद्देश्य पूरा हो सकेगा ।

१. जगदम्बिका पाल ने पारित किये गये कुछ संशोधनों का उल्लेख किया । इससे पहले, वक्फ भूमि के स्वामित्व के संबंध में निर्णय लेने का एकमात्र अधिकार जिलाधीश के पास था । अब राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति के पास ये शक्तियां होंगी । वह व्यक्ति आयुक्त अथवा सचिव भी हो सकता है । इससे पूर्व वक्फ बोर्ड में केवल दो सदस्य होते थे । सरकार ने सुझाव दिया कि दो के जगह तीन सदस्य होने चाहिए । इसमें इस्लाम का एक विद्वान भी सम्मिलित होगा ।

२. संयुक्त संसदीय समिति बजट सत्र के समय अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी । बजट सत्र ३१ जनवरी से शुरू होगा और ४ अप्रैल तक चलेगा ।